Agricultural reforms कृषि सुधार
Agricultural reforms: Breaking the glass ceiling in favour of farmers
The new agri-marketing reforms are a progressive step, and release the farmers from the quagmire of restrictive trade practices and cartelised operations
In February 2016, prime minister Modi shared a vision with the nation, of doubling farmers’ income by 2022 when India celebrates the 75th year of its Independence and the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. To the Mahatma, true independence meant wiping every tear from the face of every Indian. With 48% of India’s population dependent on agriculture for its livelihood, the welfare of this section hence assumes great sensitivity.
Over the decades, the country has transitioned from food-deficiency to a state of being food-surplus, challenging the realisation of profitable returns on farm investments. In essence, the farmers needed to be supported by a post-production environment that let them sell all their marketable surpluses at remunerative prices. It is this clarity that has progressed government policies onto efficiency of monetisation, comprising agri-logistics, agro-processing and marketing. This has set the goal for creating supply chains that connect the production and consumption zones. The new strategy also shapes agriculture as an agri-enterprise, wherein the farmers make production decisions based on the expected demand and prices in the market. The new agri-business model is pitched not just as a ‘farm-to-fork’ but also as a ‘fork-to-farm’ approach.
It is against the backdrop of several production- and risk-management-oriented reforms that the country has recorded historic high production across all the agricultural sub-sectors. However, the initiatives that are considered most responsive to the contemporary challenges of the sector relate to post-production segment of the value chain.
In April 2016, on the birth anniversary of Babasaheb BR Ambedkar, eNAM was introduced to integrate all the physically dispersed APMCs. This first step towards “one nation, one market” has brought both farmers and different trade functionaries on a single platform, resulting in more transparent and competitive price discovery. The world over, agricultural markets are not perfect. As a positive response, the new MSP policy has been adopted, which adds a minimum of 50% profit on the cost of production. Deficit commodities like pulses, oilseeds and millets have gained the most. This policy has found true value with a broad-based new procurement policy called PM-ASHA. Its success is best illustrated by the total procurement of 138.14 million tonnes of pulses and oilseeds at Rs 66,238.73 crore during the six years from 2014-15 to 2019-20, compared to 7.17 million tonnes valued at Rs 3,052.41 crore during the preceding comparable period of 2008-09 to 2013-14.
The latest basket of reforms, comprising the three Ordinances of June 5, break the glass ceiling in favour of the farmers. These are: i) The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance 2020 (in short Direct Trade Ordinance); ii) The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020; and iii) The Essential Commodities (Amendment) Ordinance, 2020.
The direct trade law provides for the creation of an ecosystem wherein the farmers and traders enjoy the freedom of choice relating to sale and purchase of farmers produce. This provision for a direct intra- and inter-state trade across the nation is an alternate channel to the APMCs. It lets the farmers sell produce anywhere and to anyone. It includes all food-stuff generated on the field, as also in the livestock and fishery sectors. The trade zone, with no trade barriers, is seamlessly connected by several electronic trade platforms, making India a single market. This is the only secret to mobilising a larger number of bids for farmers’ produce, engendering competitive and remunerative prices. The complex of purchasers will now include traders, processors, exporters, etc, enriching the value chain. Keeping the transaction costs in mind, the ordinance bars levy of any fee, which will help the traders pass on better prices to the farmers. Alongside this, dis-intermediation that comes from direct trade will minimise the price spread and rationalise consumer prices. Other progressive features include simple and hassle-free registration of traders and electronic trading and transaction platforms; traders to pay the farmers on the same day or within maximum three working days of the transaction if procedurally so required; price information and market intelligence system; and quasi-judicial dispute resolution mechanism including scope for appeal.
The Price Assurance and Farm Services Ordinance is a bold initiative to help the farmers negotiate future price risks that come from fluctuations, apart from benefiting from multi-party contracts for various services at the production stage. The earlier enablement for contract farming under the Model APMC Act 2003 suffered from a conflict of interest. The Model Contract Farming Act, 2018 that redressed this, apart from introducing several progressive measures, now finds more robust and legal foothold under the ordinance. It provides for a pan-India uniform law for multi-party agreements by the farmers, including farmers producers organisations (FPOs). The strength of the ordinance lies in protecting the ownership of the farmers over land, even as they enter into agreements with sponsoring companies. The spin-off advantages are scales of operations and more confident investments in technology and capital, having negotiated the post-harvest price and demand risks before making a production decision. It is the sponsor who is obliged to pay as per the Agreement, and also be responsible for produce delivery vis-a-vis the farm gate. The provision for adherence to quality, grades and standards of the farming produce, will bring in the visibly missing quality dimension into production. A simple dispute resolution mechanism has also been incorporated and the order passed by the appellate authority, the District Collector, in this case, shall have the same force as that of a decree of a Civil Court. Both these ordinances keep away provisions that criminalise deviations, as most legislations have tended to do so far.
In addition, the reform cafeteria encompasses the targeted formation of 10,000 FPOs, the establishment of 22,000 GrAMs (Gramin Agriculture Markets) as aggregation platforms and strengthening of the farmers’ financial muscles to overcome distress sale. The latter is enabled by increasing the production loan size to Rs 15 lakh crore for the year 2020-21, extending the facility of KCCs to all farmers including livestock and fishery farmers, and focus on post-harvest loans via eNWR system.
While all these initiatives provide a facilitative policy framework, the physical highway finds support in the Rs 1,00,000 crore ‘Agriculture Infrastructure Fund’, Rs 20,050 crore for fishery development, Rs 15,000 crore for animal husbandry sector, and Rs 10,000 crore for upgrading the technology of 2 lakh number of micro-food enterprises. This massive capital investment will reduce food loss and reach out the agricultural produce to far-range markets.
The free and fair trade environment is complemented by the amendment effected to the Essential Commodities Act, 1955. It deregulates the foodstuffs, removing the power to impose stock limits, and to be imposed, if at all, only under rare circumstances which too are to be quantifiable & transparent. The processors & value chain promoters not exceeding the overall ceiling of installed capacity of processing or the demand for export in case of exporter are exempted even under such contingencies. This amendment was most critical for the market reforms to yield the intended results in favour of the farmers.
The three pieces of law together are set to do to agriculture, what delicensing of industry did in 1991.
The effected reforms are a progressive step forward, that release the farmers from the quagmire of restrictive trade practices and cartelised operations by a few. The fragmented markets of India are now stitched together to the advantage of the farmers & consumers. In supplement with continued MSP and reformed APMCs, the three new laws will bring into operation the full play of farmers in contributing to the country’s goal of $5-trillion-economy by 2024.
कृषि सुधार: किसानों के पक्ष में कांच की छत को तोड़ना
नए कृषि-विपणन सुधार एक प्रगतिशील कदम है, और किसानों को प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं और कार्टेल संचालन के दलदल से मुक्त करते हैं
पिछले कुछ दशकों में, देश ने खाद्य-अभाव से खाद्य-अधिशेष की स्थिति में संक्रमण किया है, जो कि कृषि निवेशों में लाभदायक रिटर्न की प्राप्ति को चुनौती देता है। संक्षेप में, किसानों को उत्पादन के बाद के वातावरण का समर्थन करने की आवश्यकता थी जो उन्हें पारिश्रमिक कीमतों पर अपने सभी बिक्री योग्य सरप्लस बेचने दें। यह स्पष्टता है कि इसने मुद्रीकरण की दक्षता पर सरकारी नीतियों को आगे बढ़ाया है, जिसमें कृषि-रसद, कृषि-प्रसंस्करण और विपणन शामिल हैं। इसने आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है जो उत्पादन और खपत क्षेत्रों को जोड़ता है। नई रणनीति कृषि को कृषि-उद्यम के रूप में भी आकार देती है, जिसमें किसान बाजार में अपेक्षित मांग और कीमतों के आधार पर उत्पादन निर्णय लेते हैं। नए कृषि-व्यवसाय मॉडल को न केवल to फ़ार्म-टू-फ़ॉर्क ’के रूप में, बल्कि-फ़ॉर्क-टू-फ़ार्म’ दृष्टिकोण के रूप में भी पिच किया गया है।
यह कई उत्पादन- और जोखिम-प्रबंधन-उन्मुख सुधारों की पृष्ठभूमि के खिलाफ है जो देश ने सभी कृषि उप-क्षेत्रों में ऐतिहासिक उच्च उत्पादन दर्ज किया है। हालाँकि, ऐसी पहलें जिन्हें सेक्टर की समकालीन चुनौतियों के लिए सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है, मूल्य श्रृंखला के बाद के उत्पादन खंड से संबंधित हैं।
अप्रैल 2016 में, बाबासाहेब बीआर अंबेडकर की जयंती पर, ईएनएएम को सभी शारीरिक रूप से बिखरे हुए एमसीडी को एकीकृत करने के लिए पेश किया गया था। "एक राष्ट्र, एक बाजार" की दिशा में यह पहला कदम किसानों और विभिन्न व्यापार पदाधिकारियों को एक ही मंच पर लाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक खोज हुई है। दुनिया भर में, कृषि बाजार सही नहीं हैं। सकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में, नई एमएसपी नीति को अपनाया गया है, जो उत्पादन की लागत पर न्यूनतम 50% लाभ जोड़ता है। दालों, तिलहन और बाजरा जैसे कमोडिटीज को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। इस नीति को व्यापक आधार वाली नई खरीद नीति के साथ सही मूल्य मिला है जिसे पीएम-आशा कहा जाता है। 2014-15 से 2019-20 तक छह वर्षों के दौरान 66,238.73 करोड़ रुपये की कुल 138.14 मिलियन टन दालों और तिलहनों की कुल खरीद से इसकी सफलता का सबसे अच्छा चित्रण किया गया है, जबकि पूर्ववर्ती तुलनीय अवधि के दौरान यह 7.17 मिलियन टन 3,052,0001 करोड़ रुपये का था। 2008-09 से 2013-14
सुधारों की नवीनतम टोकरी, जिसमें 5 जून के तीन अध्यादेश शामिल हैं, किसानों के पक्ष में कांच की छत को तोड़ते हैं। ये हैं: i) किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020 (संक्षेप में प्रत्यक्ष व्यापार अध्यादेश); ii) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश, 2020 पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता; और iii) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 2020।
प्रत्यक्ष व्यापार कानून एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए प्रदान करता है जिसमें किसानों और व्यापारियों को किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित पसंद की स्वतंत्रता का आनंद मिलता है। देश भर में एक सीधे इंट्रा और अंतर-राज्य व्यापार के लिए यह प्रावधान एपीएमसी के लिए एक वैकल्पिक चैनल है। यह किसानों को कहीं भी और किसी को भी उपज बेचने देता है। इसमें क्षेत्र में उत्पन्न सभी खाद्य सामग्री शामिल हैं, साथ ही पशुधन और मत्स्य क्षेत्र में भी। व्यापार क्षेत्र, बिना किसी बाधा के, कई इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफार्मों द्वारा जुड़ा हुआ है, जिससे भारत एक एकल बाजार बन गया है। यह किसानों की उपज के लिए बड़ी संख्या में बोलियां जुटाने, प्रतिस्पर्धी और पारिश्रमिक कीमतों को बढ़ाने का एकमात्र रहस्य है। क्रेताओं के परिसर में अब मूल्य श्रृंखला को समृद्ध करने वाले व्यापारी, प्रोसेसर, निर्यातक आदि शामिल होंगे। लेन-देन की लागत को ध्यान में रखते हुए, अध्यादेश किसी भी शुल्क की छूट देता है, जो व्यापारियों को किसानों को बेहतर कीमतों पर पारित करने में मदद करेगा। इसके साथ-साथ, प्रत्यक्ष व्यापार से आने वाले डिस-इंटरमीडिएशन मूल्य के प्रसार को कम करेगा और उपभोक्ता कीमतों को तर्कसंगत बनाएगा। अन्य प्रगतिशील विशेषताओं में व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और लेनदेन प्लेटफार्मों के सरल और परेशानी मुक्त पंजीकरण शामिल हैं; व्यापारियों को उसी दिन या लेन-देन के अधिकतम तीन कार्य दिवसों के भीतर किसानों को भुगतान करना होगा यदि प्रक्रियात्मक रूप से आवश्यक हो; मूल्य सूचना और बाजार खुफिया प्रणाली; और अपील के लिए गुंजाइश सहित अर्ध-न्यायिक विवाद समाधान तंत्र।
मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अध्यादेश उत्पादन स्तर पर विभिन्न सेवाओं के लिए बहु-पक्षीय अनुबंधों से लाभ उठाने के अलावा, किसानों को भविष्य के मूल्य जोखिमों पर बातचीत करने में मदद करने के लिए एक साहसिक पहल है। मॉडल एपीएमसी अधिनियम 2003 के तहत अनुबंध खेती के लिए पहले सक्षमता हितों के टकराव से ग्रस्त थी। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फ़ार्मिंग एक्ट, 2018 जिसने इस का निवारण किया, कई प्रगतिशील उपायों को शुरू करने के अलावा, अब अध्यादेश के तहत और अधिक मजबूत और कानूनी पैर जमाने लगा। यह किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) सहित किसानों द्वारा बहु-पक्षीय समझौतों के लिए अखिल भारतीय समान कानून का प्रावधान करता है। अध्यादेश की ताकत भूमि पर किसानों के स्वामित्व की रक्षा करने में निहित है, यहां तक कि वे प्रायोजक कंपनियों के साथ समझौतों में प्रवेश करते हैं। स्पिन-ऑफ फायदे परिचालन और प्रौद्योगिकी और पूंजी में अधिक आश्वस्त निवेश के पैमाने हैं, जिन्होंने उत्पादन निर्णय लेने से पहले फसल के बाद की कीमत और मांग जोखिम पर बातचीत की है। यह प्रायोजक है जो समझौते के अनुसार भुगतान करने के लिए बाध्य है, और फार्म गेट के वितरण के लिए भी जिम्मेदार है। खेती की उपज की गुणवत्ता, ग्रेड और मानकों के पालन का प्रावधान, उत्पादन में दृश्यता से गायब गुणवत्ता आयाम लाएगा। एक साधारण विवाद समाधान तंत्र को भी शामिल किया गया है और अपीलीय प्राधिकारी, जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश, इस मामले में, एक सिविल न्यायालय के निर्णय के समान बल होगा। इन दोनों अध्यादेशों ने उन प्रावधानों को दूर रखा है जो विचलन को अपराधी बनाते हैं, क्योंकि अधिकांश विधानों ने अब तक ऐसा करने का प्रयास किया है।
इसके अलावा, सुधार कैफेटेरिया 10,000 एफपीओ के लक्षित गठन, 22,000 ग्राम (ग्रामीण कृषि बाजार) की स्थापना को एकत्रीकरण प्लेटफार्मों के रूप में शामिल करता है और संकट की बिक्री को दूर करने के लिए किसानों की वित्तीय मांसपेशियों को मजबूत करता है। उत्तरार्द्ध वर्ष 2020-21 के लिए उत्पादन ऋण के आकार को 15 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने में सक्षम है, पशुधन और मत्स्य किसानों सहित सभी किसानों को केसीसी की सुविधा प्रदान करता है, और ईएनडब्ल्यूआर प्रणाली के माध्यम से फसल के बाद के ऋणों पर ध्यान केंद्रित करता है।
इन सभी पहलों के कारण एक सुगम नीति ढाँचा प्रदान होता है, भौतिक राजमार्ग 1,00,000 करोड़ रुपये के 'कृषि अवसंरचना कोष', मत्स्य विकास के लिए 20,050 करोड़ रुपये, पशुपालन क्षेत्र के लिए 15,000 करोड़ रुपये, और उन्नयन के लिए 10,000 करोड़ रुपये का समर्थन पाता है। 2 लाख सूक्ष्म खाद्य उद्यमों की तकनीक। यह बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश खाद्य हानि को कम करेगा और कृषि उपज को दूर-दराज के बाजारों तक पहुंचाएगा।
स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार वातावरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में लागू संशोधन द्वारा पूरक है। यह खाद्य पदार्थों को सीमित करता है, स्टॉक सीमा लगाने की शक्ति को हटाता है, और लगाया जाना है, यदि सभी पर, केवल दुर्लभ परिस्थितियों के तहत, जो भी हैं मात्रात्मक और पारदर्शी हो। प्रोसेसर और मूल्य श्रृंखला प्रमोटर प्रसंस्करण की स्थापित क्षमता की समग्र सीमा से अधिक नहीं हैं या निर्यातक के मामले में निर्यात की मांग को ऐसी आकस्मिकताओं के तहत भी छूट दी गई है। यह संशोधन बाजार सुधारों के लिए किसानों के पक्ष में इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण था।
एक साथ कानून के तीन टुकड़े कृषि के लिए निर्धारित हैं, 1991 में उद्योग ने क्या किया।
प्रभावी सुधार एक प्रगतिशील कदम है, जो किसानों को कुछ हद तक प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं और कार्टेलिज़ किए गए कार्यों के दलदल से मुक्त करता है। भारत के खंडित बाजार अब किसानों और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए एक साथ जुड़ गए हैं। जारी एमएसपी और सुधारित एपीएमसी के पूरक के रूप में, तीन नए कानून 2024 तक देश के 5 ट्रिलियन-अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूरा करने में किसानों के पूर्ण खेल को संचालित करेंगे।
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